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दिल्ली में लगेगा अग्निशमन कर!

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नई दिल्ली , रविवार, 8 अगस्त 2010 (12:27 IST)
नकदी के संकट से जूझ रही दिल्ली सरकार के लिए दिल्लीवासियों को अपनी जेबें और ढीली करनी पड़ सकती है क्योंकि सरकार की राष्ट्रमंडल खेलों के बाद ‘अग्निशमन कर’ लगाने की योजना है।

दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक आरएस शर्मा ने कहा कि सरकार दिल्ली अग्निशमन सेवा कानून, 2007 के प्रावधानों के तहत कर लगाने पर विचार कर रही है। इस कानून को हाल ही में अधिसूचित किया गया है।

उन्होंने कहा कि कोष का कुछ हिस्सा सुरक्षा उपाय बढ़ाने पर किया जाएगा। डीएफएस कानून कहता है कि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इमारतों और अन्य परिसरों से अधिभार के रूप में शुल्क लिया जा सकता है। कर की राशि के बारे फैसला सरकार करेगी।

अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों के बाद अग्निशमन कर लगाया जा सकता है।

शर्मा ने कहा कि अग्निशमन कर आवास कर का हिस्सा होगा। दिल्ली सरकार इसके लिए अलग से प्रावधान तैयार करने नहीं जा रही है। कर वसूलने की जिम्मेदारी एमसीडी पर होगी।

गौरतलब है कि राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं पर बड़ी राशि खर्च किए जाने से दिल्ली सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है। खेलों से पहले शहर के बुनियादी ढाँचे को दुरूस्त बनाने के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं पर काम हो रहा है।

वित्तीय संसाधन बढ़ाने के इरादे से सरकार पहले ही खाने पकाने की गैस पर सब्सिडी वापस ले चुकी है। साथ ही पानी शुल्क और बसों का किराया बढ़ा चुकी है। इसके अलावा, कई वस्तुओं पर वैट बढ़ाए गए हैं। (भाषा)

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