दिल्ली पुलिस ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर पत्रकार शिवानी भटनागर हत्या मामले में निलंबित आईपीएस अधिकारी रविकांत शर्मा और अन्य को बरी किए जाने को चुनौती दी है।
पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 अक्टूबर 2011 के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है जिसमें आरके शर्मा और दो अन्य को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था।
उच्च न्यायालय ने केवल प्रदीप शर्मा को दोषी करार दिए जाने को बरकरार रखा। प्रदीप शर्मा उन चार लोगों में एक है, जिन्हें निचली अदालत ने दोषी पाया था। आरके शर्मा के अलावा उच्च न्यायालय ने श्रीभगवान और सत्यप्रकाश को भी बरी कर दिया था।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार की हत्या किए जाने के संबंध में इरादा स्पष्ट नहीं है, हालांकि यह सवाल खड़ा करता है कि क्या प्रदीप शर्मा ने अकेले यह काम किया या आरके शर्मा एवं अन्य अथवा किसी दूसरे व्यक्ति की शह पर किया। (भाषा)