काला हिरण मामले में पांच सैनिक फंसे
वन विभाग दर्ज किया प्रकरण
राजस्थान के बाड़मेर जिले के शिव तहसील के निम्बला साजीतला क्षेत्र में शुक्रवार को एक सैनिक शिविर में बरामद किए तीन काले हिरण के सिर और कच्चे मांस के मामले में 88 आर्म्ड वर्क्सशॉप यूनिट के पांच सैनिकों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
बाड़मेर के वन संरक्षक पीआर भादू ने बताया कि सुबेदार गोपी लाल, हवलदार जीआर नाथ, नायक एन सरकार, सिपाही डी आर नायडू और एक लांस नायक के खिलाफ राजस्थान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 से 51 तक की धाराओं के तहत कल रात मामला दर्ज किया गया है।
भादू के अनुसार सेना की 88 आर्म्ड वर्क्सशाप यूनिट के शिविर के लंगर से बरामद किए गए तीन मरे हुए काले हिरण के सिर, कच्चे मांस को शनिवार को जिला कलेक्टर और पुलिस अघीक्षक के प्रतिनिधियों की मौजदूगी में जलाया गया।
उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने तक 88 आर्म्ड वर्क्सशाप यूनिट को मौके पर ही रहने और वाहनों को नहीं हटाने के निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग की अनुमति के बगैर यूनिट और उनके जवान मौके से नहीं हटेंगे। (भाषा)