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गुजरात में गुटखा, पान मसाला प्रतिबंधित

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अहमदाबाद , मंगलवार, 4 सितम्बर 2012 (00:57 IST)
गुजरात में गुटखा और पान मसाला पर 11 सितंबर से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यह बात राज्य सरकार की ओर से सोमवार को यहां जारी एक अधिसूचना में कही गई है।

गुजरात के खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. एचजी कोशिया ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून 2006 के तहत गुटखा और पान मसाला का उत्पादन, बिक्री, भंडारण और वितरण 11 सितंबर से पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। यह प्रतिबंध शुरू में एक वर्ष के लिए होगा।

उन्होंने कहा कि ऐसा जनहित में किया गया है। उन्होंने कहा कि निकोटिन और तंबाकू वाले खाद्य उत्पाद पर लगाए गए प्रतिबंध के किसी प्रकार का उल्लंघन होने पर कम से कम छह महीने की सजा और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बहरहाल यह प्रतिबंध 100 फीसद निर्यातोन्मुखी इकाइयों पर लागू नहीं होगा।

अधिसूचना में टाटा स्मृति अस्पताल की ओर से कराए गए अनुसंधान का हवाला देते हुए कहा गया है कि ऐसा पाया कि गुटखा और पान मसाला के उपयोग से कैंसरकारी प्रभाव होते हैं, जिससे मुंह का कैंसर होने का खतरा होता है। (भाषा)

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