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महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना जरूरी

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नई दिल्ली , बुधवार, 25 अप्रैल 2012 (21:59 IST)
दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने मोटर वाहन नियमों में संशोधन करने का फैसला किया है ताकि दो पहिया वाहनों की पिछली सीट पर बैठने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उनके लिए हेलमेट पहनना आवश्यक बनाया जाए।

सरकार द्वारा उच्च न्यायालय को महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली मोटर वाहन नियम 1993 में संशोधन के इरादे को बताए जाने के बाद कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एके सिकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय इंडला ने सरकार से कहा कि वह दो महीने के अंदर संशोधन करे और महिला सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य बनाने हेतु दाखिल की गई याचिका का निपटारा कर दिया।

दिल्ली सरकार की तरफ से पेश होते हुए अधिवक्ता जुबेदा बेगम ने कहा कि हालांकि मोटर वाहन कानून एक केंद्रीय कानून है और इसने दोपहिया वाहन के पिछले सीट पर महिला सवारों के लिए हेलमेट पहनना वैकल्पिक नहीं बनाया है फिर भी दिल्ली सरकार ने अपने मोटर वाहन नियम 1993 में इसे वैकल्पिक बनाया है।

जुबेदा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस पर पुर्नविचार करने और आवश्यक संशोधन करने का फैसला किया। (भाषा)

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