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हिमाचल सरकार को नोटिस जारी

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हमें फॉलो करें भ्रष्टाचार का मामला
शिमला (भाषा) , मंगलवार, 8 सितम्बर 2009 (11:04 IST)
भ्रष्टाचार के एक मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी खारिज करने की केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की याचिका पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार, पुलिस प्रमुख और अन्य को नोटिस जारी किया और छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा।

न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने राज्य सरकार, राज्य के पुलिस महानिदेशक, सीएफएसएल चंडीगढ़ और सेवानिवृत्त नौकरशाह एसएम कटवाल को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस मामले में जारी किया गया है जिसमें पूर्व कांग्रेसी मंत्री विजयसिंह मनकोटिया ने वर्ष 2007 में एक ऑडियो सीडी जारी की थी जिसमें सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा और पूर्व नौकरशाह दिवंगत मोहिंदर लाल को कथित रूप से रिश्वत के धन के बारे में बात करते दिखाया गया था।

सीडी और सीएफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ 31 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सीएफएसएल की रिपोर्ट में सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा की आवाज की पुष्टि हुई थी।

सीडी मामले में कटवाल ने सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल की थी।

सिंह की ओर से याचिका दाखिल करने वाले वकील श्रवण डोगरा ने कहा कि मंत्री और उनकी पत्नी ने अदालत में एक याचिका दाखिल करके आग्रह किया था कि राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी को खारिज कर दिया जाए और जाँच पड़ताल रोक दी जाए या जाँच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी जाए।

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