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विधायक को मिलेगा हिस्सा

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खंडवा , शुक्रवार, 2 मार्च 2012 (01:10 IST)
मांधाता विधायक लोकेंद्रसिंह तोमर तथा उनकी बहन नंदा कुंवर को पैतृक संपत्ति से हिस्सा दिए जाने के आदेश हो गए हैं। संपत्ति के तीन भागों में से एक-एक भाग भाई-बहन को मिलेगा। फैसले में चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश रमेश मावी ने वादी लोकेंद्रसिंह के पिता रघुराजसिंह तोमर के दूसरे विवाह को अवैधानिक करार दिया।


ग्राम रिछफल की पैतृक संपत्ति को लेकर विधायक लोकेंद्रसिंह तोमर का अपने पिता पूर्व विधायक रघुराजसिंह से जारी विवाद जगजाहिर है। निमाड़खेड़ी (मांधाता) के पूर्व विधायक राणा रघुराजसिंह ने 1960 में सुशील कुंवर से विवाह किया था जिनसे दो संतान लोकेंद्रसिंह व नंदा कुंवर पैदा हुई। पश्चात 1967 में उन्होंने हेम कुंवर से भी विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी से लक्ष्मणसिंह, नारायण, धर्मेंद्रसिंह व लक्ष्मी कुंवर जन्मे। पारिवारिक विवाद के चलते रघुराजसिंह ने अपनी पहली पत्नी व उनसे पैदा हुए बच्चों को पैतृक संपत्ति से हिस्सा नहीं दिया बल्कि 10 जून 05 को एक पंजीकृत बँटवारा कर दूसरी पत्नी व संतान के बीच बँटवारा कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर लोकेंद्रसिंह,नंदा कुंवर व उनकी माँ सुशील कुंवर ने रघुराजसिंह, उनकी दूसरी पत्नी व अपने सौतेले भाई-बहन के विरुद्ध दावा पेश किया। अधिवक्ता महेश गुप्ता के मार्फत प्रस्तुत दावे में वादियों ने 56.74 हेक्टेयर कृषि भूमि तथा रिछफल स्थित मकान में से हिस्से की माँग की।


न्यायाधीश श्री मावी ने पूर्व में अनावेदकों के बीच हुए पंजीकृत बँटवारे को शून्य घोषित कर दिया। उन्होंने पहली पत्नी के जीवित रहते रघुराजसिंह द्वारा दूसरा विवाह भी शून्य माना। न्यायाधीश ने दावा स्वीकार कर रघुराजसिंह, लोकेंद्रसिंह तथा नंदा कुंवर के बीच पैतृक संपत्ति बराबर बाँटने के आदेश दिए। श्री मावी ने कहा कि बँटवारा होकर कब्जा मिलने तक प्रतिवादी इस संपत्ति को विक्रय नहीं करेंगे। उन्होंने वादी लोकेंद्रसिंह को वाद व्यय भी दिलाया। -निप्र


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