नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से पहले बने बीएस-4 मानक वाले वाहनों का पंजीकरण 30 जून 2020 के बाद रोकने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने पिछले साल बड़ा कदम उठाते हुए देश में 1 अप्रैल 2020 से यूरो-6 मानकों वाले ईंधन की आपूर्ति का निर्णय किया गया था।
केंद्रीय मोटर वाहन नियम में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हितधारकों, प्रभावित व्यक्तियों और जनता से 20 दिसंबर तक आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि इन नियमों को केंद्रीय मोटर वाहन (संसोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा और आधिकारिक राज-पत्र में अंतिम प्रकाशन की तिथि से यह नियम लागू होगा।
अधिसूचना में कहा गया है, "1 अप्रैल, 2020 से पहले निर्मित भारत स्टेज-4 उत्सर्जन मानक वाले नए वाहन 30 जून, 2020 के बाद पंजीकृत नहीं होंगे।' अधिसूचना में आगे कहा गया है कि बीएस-4 मानक के अनुरूप 1 अप्रैल 2020 से पहले बने एम और एन श्रेणी के नए वाहन, जिनकी बिक्री चेसी के रूप में होती है, 30 सितंबर के बाद पंजीकृत नहीं हो सकेंगे। जिन वाहनों में चार पहिए होते हैं और यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं 'एम' श्रेणी में अंतर्गत आते हैं जबकि वह वाहन जिनमें कम से कम चार पहिए होते हैं और माल ढोने के काम आते हैं उन्हें 'एन' श्रेणी में रखा जाता है।