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Ayodhya Verdict live : अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ, रामलला को मिली विवादित जमीन

हमें फॉलो करें Ayodhya Verdict live : अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ, रामलला को मिली विवादित जमीन
, शनिवार, 9 नवंबर 2019 (13:10 IST)
नई दिल्ली/लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसले से जुड़ी हर जानकारी -

- विश्व हिंदू परिषद नेता आलोक कुमार ने कहा, राम मंदिर के लिए 60 फीसदी खंभे और बीम तैयार हैं। 
- यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत है, देश की एकता व सद्भाव बनाए रखने में सभी सहयोग करें, उत्तर प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सद्भाव का वातावरण बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।
- पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या पर अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले को किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।  रामभक्ति हो या रहीमभक्ति, ये समय हम सभी के लिए भारतभक्ति की भावना को सशक्त करने का है। देशवासियों से मेरी अपील है कि शांति, सद्भाव और एकता बनाए रखें।
- संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, हम चाहते थे कि विवाद खत्म होना चाहिए। सभी मिलजुल कर भव्य राम मंदिर का निर्माण करें। निर्णय को जय-पराजय के नजरिए से नहीं देखा जाए।
- सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जाफराब जिलानी ने कहा कि हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि हम आगे की रणनीति तय करेंगे।
- हिंदू महासभा के वकील वरूण कुमार सिन्हा ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है। हम इस फैसले के साथ है। सुप्रीम कोर्ट ने विविधता में एकता का संदेश दिया है।
- निर्मोही अखाड़े के वरिष्ठ पंच महंत धर्मदास ने कहा कि विवादित स्थल पर अखाड़े का दावा खारिज होने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वह भी रामलला का ही पक्ष ले रहा था। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने रामलला के पक्ष को मजबूत माना है। इससे निर्मोही अखाड़े का मकसद पूरा हुआ है।
- अजमेर दरगाह के दीवान जैनुअल आबेदीन अली खान ने अयोध्या मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह फैसला... 
- अयोध्या में रामलला का जीत। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ। 
- सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थान पर माना रामलला का दावा। अर्थात मंदिर बनने का रास्ता साफ।
- राम जन्मभूमि न्यास को मिलेगी जमीन। 
- सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाने के निर्देश।
- सुन्नी पक्ष में विवादित स्थान को मस्जिद घोषित करने की मांग की।
- केन्द्र सरकार बनाएगी ट्रस्ट। तीन माह में ट्रस्ट बनाए सरकार। 
- जमीन पर रामलाल का दावा बरकरार 
- मुस्लिमों को दूसरी जगह देने का आदेश। 
- विवादित ढांचा गिराना कानून को तोड़ने जैसा। 
- सुन्नी पक्ष में विवादित स्थान को मस्जिद घोषित करने की मांग की है। 
- जमीन के 3 हिस्से किए जाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसलो को सही नहीं माना। 
- हर मजहब के लोगों को बराबर सम्मान संविधान ने दिया है। 
- दिसंबर 1949 तक हर शुक्रवार को होती थी नमाज। 
- बाहरी अहाते में 1885 तक हिन्दू पूजा करते थे।
- मुस्लिम और हिन्दू पक्ष का दावा एक जैसा।
- मुस्लिम पक्ष के पास जमीन पर विशेष कब्जा नहीं। 
- यात्रियों के वृत्तांत और पुरातात्विक सबूत हिन्दुओं के पक्ष में। 
- मुस्लिम जमीन पर अपना एकाधिकार साबित नहीं कर पाए। 
- मुस्लिम पक्ष कब्जा साबित करने में नाकाम। 
- अंग्रेजों के समय (18वीं सदी तक) तक नमाज का कोई सबूत नहीं। 
- मंदिर गिराकर मस्जिद बनाने का जिक्र नहीं। कानूनी आधार पर होगा मालिकाना हक का फैसला।
- न्यायालय ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विवादित भूमि सरकारी है।
- हिन्दुओं की आस्था गलत होने के कोई प्रमाण नहीं। 
- आस्था और विश्वास के आधार पर फैसला नहीं। 
- सीता रसोई, सिंहद्वार और वेदी का जिक्र। 
- अंग्रेजों ने दोनों हिस्से अलग रखने के लिए रेलिंग बनाई थी। 
-खुदाई में जो मिला वह इस्लामिक ढांचा नहीं। एएसआई ने मस्जिद और ईदगाह का जिक्र नहीं किया।
-रिपोर्ट में 12वीं सदी का मंदिर होने का जिक्र। 
-आस्था और विश्वास कोई विवाद नहीं हो सकता। 
-हिन्दु्ओं की आस्था है कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ था। 
-जमीन पर विवाद का फैसला कानूनी आधार पर। 
-अयोध्या में राम के जन्म के दावे का विरोध किसी ने भी नहीं किया।
-एएसआई यह नहीं बता पाया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी।
-हिन्दू पक्ष ने राम से जुड़े ऐतिहासिक ग्रंथों के पक्ष रखे।
-हिन्दू आस्था गलत होने का कोई प्रमाण नहीं। 
- खुदाई में जो मिला वह इस्लामिक ढांचा नहीं। एएसआई ने मस्जिद और ईदगाह का जिक्र नहीं किया।
- रिपोर्ट में 12वीं सदी का मंदिर होने का जिक्र।
- खुदाई में मिले सबूतों को अनदेखा नहीं कर सकते।
 
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- एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में मंदिर होने की बात कही थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पारदर्शिता के साथ हुआ। 
- बाबरी ‍मस्जिद खाली जमीन नहीं बनी थी। 
- पुरातात्विक साक्ष्यों का मूल्यांकन करने की जरूरत।
- निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा निर्मोही अखाड़ा सेवादार नहीं है। 
- गोगोई ने कहा- फैसले में 30 मिनट का समय लूंगा।
- 22 दिसंबर 1949 को मूर्तियां रखी गईं-जज
- मस्जिद कब बनी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
-चीफ जस्टिस ने कहा- शांति बनाए रखें। फैसले की कॉपी काफी मोटी बताई जा रही है।
-फैसले की कॉपी कोर्ट में लाई। फैसले कॉपी पर जजों ने किए हस्ताक्षर।
-शिया-सुन्नी मामले में शिया बोर्ड की याचिका खारिज। 
- फैसले की कॉपी कोर्ट नंबर 1 में लाई गई।
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- राजस्थान से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजधानी जयपुर, सीकर समेत अन्य संवेदनशील स्थानों पर धारा 144 लगा दी गई है। पुलिसकर्मियों और अन्य अधिकारियों की अगले आदेश तक छुट्‍टियां रद्द कर दी गई हैं। स्कूल-कॉलेजों में शनिवार को छुट्‍टी घोषित कर दी गई। इसके साथ संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। 
- अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद।
- वेबदुनिया संवाददाता अवनीश कुमार से बातचीत करते हुए एडीजी (अभियोजन) उत्तर प्रदेश पुलिस आशुतोष पांडे ने कहा की भक्त श्री राम लल्ला के मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं। सभी बाजार खुले हैं, स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर तक पैदल जाने की छूट है और तलाशी अभियान चल रहा है।
- आशुतोष पांडे ने कहा कि अर्धसैनिक बल, आरपीएफ और पीएसी की 60 कंपनियां और 1200 पुलिस कांस्टेबल, 250 सब-इंस्पेक्टर, 20 उप-एसपी और 2 एसपी तैनात हैं। सुरक्षा निगरानी के लिए डबल लेयर बैरिकेडिंग, सार्वजनिक पता प्रणाली, 35 सीसीटीवी और 10 ड्रोन तैनात किए गए हैं स्थिति सामान्य रूप से चल रही है।
- फैसले से पहले उत्तर प्रदेश में हालात सामान्य रखने के लिए कड़ी चौकसी बरती जा रही है। राज्य में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
- फैसले के मद्देनजर उत्तरप्रदेश में सभी सरकारी विभागों के कार्यक्रम रद्द किए गए।
- झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय के शनिवार को आने वाले ऐतिहासिक फैसले के मद्देनजर राज्य के सभी नागरिकों से शांति और सद्भाव बनाये रखने की अपील करते हुए कहा कि जो भी फैसला आए उसे सभी सहर्ष स्वीकार करें। 
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- राम जन्मभूमि की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है।
- राम जन्मभूमि के साथ ही अयोध्या के अन्य बड़े मंदिरों के आस-पास भी सिक्योरिटी लगाई गई है। 
वहीं उन जगहों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं।
- पूरे प्रदेश के साथ अयोध्या वासियों को भी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार।
- सबसे खास बात या सामान्य तरीके से अयोध्या के लोगों ने आज सुबह उठकर अपने काम को करना शुरू किया। किसी प्रकार का डर नहीं है। साफ दिख रहा है आपसी भाईचारा प्रेम।
- पुलिस सूत्रों के अनुसार फैसले के 15 मिनट पहले पूरे प्रदेश के इंटरनेट सेवाओं पर लग सकती है रोक।
- फैसले से पहले अयोध्या में सन्नाटा, कार्तिक मेले के लिए आए श्रद्धालु अब घर लौटने लगे हैं। ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई। 
- अयोध्या जाने वाले सारे रास्तों पर सुरक्षा के सख्‍त इंतजाम, शहर में बाहरी व्यक्तियों के जाने पर रोक। 
- प्रशासन ने लोगों से अपील की कि अदालत के फैसले को सद्भाव से स्वीकार करें। 
- सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की गई। संविधान पीठ के अन्य न्यायाधीशों के लिए भी पहले से मौजूद सुरक्षा बंदोबस्त कड़े किए गए हैं।
- कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े, डीआईजी ईरशाद वली, भोपाल कमिश्नर विजय दत्ता ने पुराने भोपाल पहुंच कर सुरक्षा का जायजा लिया। सभी से कहा आयोध्या फैसले को लेकर शहर में शांति बनाए रखे।- अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान ने अयोध्या पर फैसले का सम्मान करने, शांति बनाए रखने की अपील की।
- अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर और सरकारी श्रीराम चिकित्सालय के पास पुलिसकर्मियों ने की वाहनों की जांच तेज।
- अयोध्या मामले पर फैसले के मद्देनजर बंद रहेंगे नोएडा, गाजियाबाद के स्कूल। दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूल शनिवार को बंद रखने की सलाह दी। 
- दिल्ली पुलिस अयोध्या पर फैसले से पहले सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाएगी।
- अयोध्या फैसले से पहले डीएम चन्द्रभूषण सिंह ने दिए आदेश। उत्तरप्रदेश के अलीगढ़ में शनिवार रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद।
- चीफ जस्टिस समेत सभी 5 जजों की सुरक्षा बढ़ाई गई।
- अयोध्या फैसले को देखते हुए कर्नाटक में भी स्कूल-कॉलेज आज बंद रहेंगे।
- अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने राज्य की सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की।
- दिल्ली में भी शनिवार को सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।
- जम्मू-कश्मीर में शुक्रवार आधी रात से धारा 144 लागू हुई।
- फैसले के देखते हुए जम्मू, सांबा, पूंछ के सभी स्कूलों को बंद किया गया।
- उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कहा- कानून से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। 
- देवेन्द्र फडणवीस ने देशवासियों से फैसले का सम्मान करने की अपील की।
- गृहमंत्री अमित शाह ने अपने कल के सारे कार्यक्रम रद्द‍ किए।
- अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए मध्यप्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई।
- फैसले से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया ने किया ट्‍वीट। प्रधानमंत्री ने ट्‍वीट में कहा कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, वो किसी की हार-जीत नहीं होगा। देशवासियों से मेरी अपील है कि हम सब की यह प्राथमिकता रहे कि ये फैसला भारत की शांति, एकता और सद्भावना की महान परंपरा को और बल दे।
- मध्यप्रदेश में भी सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।
- सुरक्षा के मद्देनजर उत्तरप्रदेश में शनिवार से 11 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे।
- यूपी सीएम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने हाईलेवल की मीटिंग बुलाई।
- अयोध्या फैसले पर शनिवार को कोर्ट नंबर 1 खुलेगा।
- मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर की संविधान पीठ कल सुबह साढ़े दस बजे अपना निर्णय सुनाएगी।
- सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आज शाम एक नोटिस जारी करके इस बारे में जानकारी दी गई है। आमतौर पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में अवकाश होता है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि मामले में 13 से 15 नवंबर के बीच फैसला आएगा, लेकिन अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए फैसले के लिए कल की तारीख मुकर्रर की गई है।
- संविधान पीठ ने 40 दिन हुई सुनवाई के बाद गत 17 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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