Publish Date: Sat, 17 Oct 2015 (18:51 IST)
Updated Date: Sat, 17 Oct 2015 (18:54 IST)
नई दिल्ली। बिहार में कथित रूप से मुफ्त उपहार देने की पेशकश करने के लिए चुनाव आयोग ने भाजपा नेता सुशील मोदी को चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाया। आयोग ने हल्की फटकार लगाने के साथ उन्हें भविष्य में एहतियात बरतने को कहा।
आयोग ने कहा, 'आयोग ने आपके जवाब पर ध्यान से विचार किया और पाया कि आपने विवादास्पद बयान देने से इंकार नहीं किया है..ऐसे में आयोग, आपको चुनाव आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन का दोषी पाता है।'
उसने आगे कहा, 'आयोग आपको चेतावनी देता है कि आप चुनाव आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करें और भविष्य में और अधिक एहतियात बरतें।'
दलितों और महादलितों को कलर टीवी, छात्रों को लैपटाप और गरीबों को धोती साड़ी खरीदने के लिए धन देने का वायदा करके मतदाताओं को लालच देने के आरोप में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है। (भाषा)