बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बीते दिनों एनसीबी में ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था। आर्यन पर मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर ड्रग्स पार्टी करने का आरोप लगा था। आर्यन को लगभग 28 दिन जेल में रहने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली थी।
आर्यन खान को 1 लाख के मुचलके पर 14 शर्तों के साथ जमानत मिली थी। जमानत की एक शर्त में यह भी शामिल था कि उन्हें हर शुक्रवार मुंबई में एनसीबी के दफ्तर हाजरी लगाने जाना होगा। बीते दिनों आर्यन ने एक याचिका दाखिल करके जमानत की शर्त 'जे' में संशोधन की मांग की थी।
अब आर्यन को ड्रग्स केस में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उन्हें अब हर हफ्ते मुंबई एनसीबी के कार्यालय में हाजिरी लगाने नहीं जाना होगा, इसके बदले में आर्यन को एसआईटी दिल्ली जब भी बुलाएगी तो उन्हें उनके सामने पेश होना होगा।
इसके अलावा जब भी आर्यन को मुंबई से बाहर जाना होगा तो वह पहले जांच अधिकारियों को इसके बारे में बताएंगे। आर्यन ने अंतरिम आवेदन के जरिए कहा था कि मामला अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एनसीबी के दिल्ली ऑफिस के पास है तो आर्यन का मुंबई के एनसीबी ऑफिस में हर शुक्रवार को हाजिरी लगाना जरूरी नहीं है।
आर्यन ने अपनी याचिका में कहा था कि हर शुक्रवार जब वह मुंबई के एनसीबी दफ्तर हाजिरी देने आते हैं तो वहां बाहर मीडिया फोटोग्राफर्स की भीड़ की वजह से पुलिस अधिकारियों को उनके साथ रहना पड़ता है। उन्हें लगातार सवाल किए जाते हैं और उनकी फोटोज क्लिक की जाती हैं जो सही नहीं है।