बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप में ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। इस केस में आर्यन 26 दिन तक हिरासत में रहे थे। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उन्हें 28 अक्टूर को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी।
अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को मिली जमानत की ऑर्डर कॉपी सार्वजनिक कर दी है। इसमें अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने ड्रग्स से संबंधित कोई अपराध करने की साजिश रची थी।
अदालत ने कहा कि आर्यन के फोन से जो व्हॉट्सएप चैट सामने आए हैं उनमें ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात सामने नहीं आई है जिससे यह पता चले कि उन तीनों ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कोई अपराध किया है या साजिश रची है।
एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत एनसीबी द्वारा दर्ज आर्यन खान के इकबालिया बयान का प्रयोग केवल मामले की जांच के लिए किया जा सकता है, न कि यह अनुमान लगाने या साबित करने के लिए कि अभियुक्तों ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध किया है।
कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा एक ही क्रूज में थे, ये अपने आप में उनके खिलाफ साजिश के आरोप का आधार नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट ने 14 पन्नों के रिलीज ऑर्डर के साथ ये भी कहा कि एनसीबी जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए सभी आरोपी व्यक्तियों के कन्फेशन वाले बयान पर भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है।
कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि तीनों आरोपी पहले ही लगभग 25 दिनों तक जेल में रह चुके हैं। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने उनका मेडिकल परीक्षण भी नहीं करवाया जिससे यह पता चल सके कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था या नहीं।
बता दें कि 2 अक्टूबर को एनसीबी ने आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा को भी हिरासत में लिया था। इसके अलावा कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद कई सेलेब्स उनके सपोर्ट में आगे आए थे।