बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला पिछले काफी समय से 5जी नेटवर्किग के खिलाफ याचिका को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। दिल्ली हाइकोर्ट ने एक्ट्रेस की याचिका को खारिज करते हुए उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके बाद जूही चावला ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर जुर्माने से राहत देने की मांग की थी।
ताजा खबरों के अनुसार हाईकोर्ट ने जूही चावला की इस सुनवाई को टाल दिया है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने जूही चावला की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग करते हुए निर्देश दिया कि इसे 29 जुलाई को एक अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।
पिछले हफ्ते न्यायमूर्ति जे आर मिधा ने निर्देश दिया था कि इस मामले में जूही चावला पर पहले लगाए गए 20 लाख रुपए के जुर्माने की राशि जमा कराए जाने के बाद 5जी पौद्योगिकी के खिलाफ उनका वाद खारिज करने की बजाए इसे अस्वीकार घोषित करने के अनुरोध वाला आवेदन न्यायमूर्ति नरूला के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।
बता दें कि जूही चावला की याचिका में दावा किया गया था कि 5G वायरलेस तकनीक योजनाओं से इंसानों, पशु पक्षियों और वातावरण को नुकसान पहुंचने का खतरा है। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है और उन पर जुर्माना लगाया जाता है।
कोर्ट का कहना था कि इस मुकदमें को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया था। दरअसल जूही चावला ने सुनवाई का लिंक भी सोशल मीडिया पर साझा किया था। जूही की याचिका पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि इनकी याचिका में सिर्फ कुछ ही ऐसी जानकारी है जो सही है बाकी सिर्फ कयास लगाए गए हैं और संशय जाहिर किया गया है।