बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक राजकुमार संतोषी को राजकोट की एक अदालत ने चेक वापसी मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। राजकुमार संतोषी के खिलाफ वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश एनएच वासवेलिया की अदालत ने एक साल जेल की सजा सुनाई है और 60 दिनों के भीतर मुआवजा देने का आदेश दिया।
राजकुमार संतोषी पर दो अलग-अलग मामलों में 22 लाख रुपए के चेक बाउंस होने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वह 2 महीने में रकम नहीं चुकाते हैं तो उन्हें एक साल और जेल में रहना होगा। राजकुमार संतोषी और राजकोट के अनिलभाई धनराजभाई जेठानी के बीच लेन-देन किया गया था। इसके चलते साढ़े 22 लाख रुपए के तीन अलग-अलग चेक दिए गए थे।
तीनों चेक बाउंस होने के चलते अनिल जेठानी ने पैसों के लिए केस कर दिया। इसके बाद अनिल जेठानी ने राजकुमार संतोषी को कानूनी नोटिस भिजवाई। राजकुमार संतोषी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद सेक्शन 138 की धारा के अंतर्गत उनके खिलाफ केस चला।
खबरों के अनुसार इस मामले पर एक इंटरव्यू के दौरान राजकुमार संतोषी ने कहा, वो सेलिब्रिटी होने का हर्जाना भुगत रहे हैं। हमें टारगेट करना आसान होता है। उन्होंने दावा किया कि वादी ने ब्लैंक चेक का दुरुपयोग किया है जबकि उन्होंने पैसे लौटा दिए हैं और किसी भी प्रकार का लेनदेन बाकी नहीं है।