काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट केस में सलमान खान को जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर ने 28 सितम्बर को पेश होने के आदेश दिए हैं। मामले में सोमवार को सलमान की याचिका पर काला हिरण शिकार प्रकरण व राज्य सरकार की याचिका पर आर्म्स एक्ट मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो पाई और सलमान को अगली सुनवाई पर खुद कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है।
अब 28 सितम्बर को जोधपुर कोर्ट में सलमान को पेश होना होगा। ऐसे में सलमान आते हैं या फिर हाजिरी माफी की अपील करते हैं, ये फिलहाल साफ नहीं है।
अक्टूबर 1998 में जोधपुर में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर जोधपुर के पास कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। इस मामले लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने सलमान को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी।
हालांकि मामले में सह आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू व सोनाली बेन्द्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। सजा सुनाए जाने के बाद सलमान को जेल भेज दिया गया था। फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। सलमान ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे रखी है।
इसी तरह 1998 में सलमान पर लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी हथियार रखने का आरोप लगा था। बाद में सलमान को इस मामले में बरी कर दिया गया, जिस पर राज्य सरकार ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी है।