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घर खरीदने वालों को 50000 का लाभ

हमें फॉलो करें घर खरीदने वालों को 50000 का लाभ
नई दिल्ली , सोमवार, 29 फ़रवरी 2016 (22:24 IST)
नई दिल्ली। भवन एवं जमीन-जायदाद क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिए सरकार ने सोमवार को पहली बार घर खरीदने वालों के लिए ऋण की ब्याज दर पर आयकर के लिए 50,000 रुपए की अतिरिक्त कटौती का लाभ देने और सस्ते घरों के विकास पर कर प्रोत्साहन का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा आरईआईटी को लाभांश वितरण कर से छूट दी गई है।
सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली योजनाओं समेत केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत 60 वर्ग मीटर तक के सस्ते घरों के निर्माण पर सेवाकर से भी छूट दी दे दी है।
 
रीयल एस्टेट क्षेत्र, विशेष तौर पर आवास खंड में पिछले दो-तीन साल में भारी नरमी दिखी है जिससे उपभोक्ताओं को परियोजनाओं की आपूर्ति में बहुत देर हो रही है और बगैर बिके घरों की तादाद बढ़ रही है।
 
इस कर कटौती जून 2016 से मार्च 2019 के दौरान मंजूर और मंजूरी के बाद तीन साल के भीतर तैयार परियेाजनाओं पर लागू होगी। न्यूनतम वैकल्पिक कर हालांकि इन परियोजनाओं पर लागू होगा।
 
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की सबके लिए आवास और मुख्य तौर पर गरीबों के आवास की जरूरत समयबद्ध तरीके से पूरी करने के आश्वासन से जुड़ा है। आवस निर्माण से उल्लेखनीय मात्रा में रोजगार सृजन होता है। 
 
जेटली ने कहा कि आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक अन्य प्रस्ताव है रीयल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीईआईटी) में निवेश को सुविधा प्रदान करना। मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऐसे विशेष उद्देश्यीय कंपनियों द्वारा रेइट और इंविट को दिए जाने वाले लाभांश को लाभांश वितरण कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं जिनकी उनमें विर्निदिष्ट प्रकार की भागीदारी होगी।
 
सस्ते घरों को प्रोत्साहन को प्रमुख क्षेत्र करार देते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि पहली बार घर खरीदने वालों के लिए अगले वित्त वर्ष के दौरान 35 लाख रुपए तक के ऋण पर 50,000 रुपए के अतिरिक्त ब्याज पर सालाना कर कटौती का प्रस्ताव करता हूं बशर्ते घर की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक न हो। फिलहाल आवास ऋण के ब्याज के संबंध में 2,00,000 रुपए की कटौती का प्रावधान है।
 
व्यक्तिगत करदाताओं को राहत देते हुए जेटली ने कर कटौती की सीमा बढ़ाकर 60,000 रुपए प्रतिवर्ष कर दी जो आवास ऋण पर फिलहाल 24,000 रुपए है। यह लाभ ऐसे करदाताओं को मिलता है जिन्हें नियोक्ताओं से आवास भत्ता नहीं मिलता।
 
सस्ते घरों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने चार महानगरों में 30 वर्गमीटर और अन्य शहरों में 60 वर्गमीटर तक के फ्लैट के लिए आवास परियोजना से होने वाले फायदे पर 100 प्रतिशत कर कटौती का प्रस्ताव है। (भाषा) 

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