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ट्यूशन संस्थान में न जाने पर वापस मिलेगी फीस

बॉम्बे हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

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मुंबई , शनिवार, 7 अगस्त 2010 (17:00 IST)
बॉम्बे हाईकोर्ट की उपभोक्ता अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि अगर कोई छात्र किसी ट्यूशन क्लास में प्रवेश लेता है और किसी कारणवश वह कक्षा में नहीं जा पाता तो छात्र को पूरी फीस वापस दी जानी चाहिए। अदालत के इस फैसले से देशभर के कई छात्रों को राहत मिली है।

2008 में कनिष्क नाम के एक छात्र ने मुंबई के एक कोचिंग क्लास में प्रवेश लिया था। बीमारी की वजह से वह एक भी दिन कक्षा में नहीं जा पाया। ट्यूशन न लेने की वजह से उसने प्रबंधन से फीस वापस देने के लिए कहा, लेकिन प्रबंधन ने मना कर दिया। इसके बाद छात्र ने ग्राहक अदालत में याचिका दायर कर फीस वापस देने की माँग की।

अदालत ने इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जो सेवा दी ही नहीं गई उसके बदले में पैसा लेना उचित नहीं है। छात्र क्लास में जा ही नहीं पाया था इसलिए उसे फीस वापस करनी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि अगर छात्र उचित शिक्षा न मिलने के कारण क्लास छोड़ना चाहता है तो भी उसे फीस वापस देनी चाहिए। (नईदुनिया)

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