लखनऊ। 2 साल से सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। आजम के खिलाफ 89 मामले दर्ज थे, जिनमें से 88 में पहले ही उन्हें जमानत मिल चुकी है।
अंतरिम जमानत देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सपा नेता संबंधित कोर्ट में दो सप्ताह में नियमित जमानत के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि सक्षम कोर्ट की तरफ से नियमित जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी।
जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई और एएस बोपन्ना की पीठ ने अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए अंतरिम जमानत का यह आदेश जारी किया। आदेश के एक हिस्से को पढ़ते हुए जस्टिस गवाई ने कहा कि अनुच्छेद 142 के प्रयोग के लिए यह एक फिट केस है।
यूपी सरकार ने बताया था आदतन अपराधी : उल्लेखनीय है कि यूपी सरकार आजम खान को आदतन अपराधी बता चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने खान को भूमाफिया बताते हुए उनकी जमानत का विरोध किया था। यूपी सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि आजम पहले ही भूमि कब्जा करने के मामले में जांच अधिकारी को धमकी दे चुके हैं।