बेंगलुरु। कर्नाटक में कोरोनावायरस महामारी से 8864 लोगों की जान जा चुकी है। इसी को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने मास्क पहने के नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की।
कर्नाटक सरकार ने गुरुवार से जारी नए दिशा-निर्देशों के तहत नगर निगम क्षेत्रों में मास्क पहनने के नियम का उल्लंघन करने वालों पर 1,000 रुपए के जुर्माने की और अन्य स्थानों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाए जाने की घोषणा की।
मुख्य सचिव टी एम विजय भास्कर द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग 15 अक्टूबर के बाद क्रमबद्ध तरीके से स्कूल और शिक्षा संस्थानों को पुन: खोलने पर विचार कर सकता है।
कोविड-19 की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर अभी तक 200 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा था। लोगों द्वारा नियम का उल्लंघन किए जाने के कई मामले सामने आने के बाद इसे बढ़ाया गया है।
उल्लेखनीय है कि देश में कोरोनावायरस के अब तक 63 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इस महामारी से 99 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। फिर भी लोगों की लापरवाही थमने का नाम ही नहीं ले रही है। कई लोग अभी बगैर मास्क के बाहर घूमते दिखाई दे रहे हैं तो कई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं।