Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

इंदौर शहर में छूट का दायरा बढ़ाया, जानिये क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा?

Advertiesment
हमें फॉलो करें Indore

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 23 जून 2020 (23:57 IST)
इंदौर। मध्यप्रदेश की औद्योगिक और सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में अनलॉक में जिला प्रशासन ने छूट का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है। छूट का दायरा बढ़ने के साथ ही अब 29 नगरी सीमा में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह की गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। जिला प्रशासन ने 56 दु‍कान और सराफा चौपाटी के बारे में भी फैसले लिए हैं।
 
इंदौर के जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर मनीष सिंह ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा ‍है कि एमजी रोड, एबी रोड और रिंग रोड़ के शोरूम भी खुल सकेंगे। यही नहीं शहर के दिल कहे जाने वाले मध्य क्षेत्र राजबाड़ा सहित अन्य मार्केट में ऑड और इवन तर्ज पर दुकानें खेरची व्यापार के लिए खोली जा सकेंगी।
 
इंदौर में रेसिडेंसी कोठी में क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठक में उक्त फैसले लिए गए हैं। मनीष सिंह के अनुसार 56 दुकान जहां पहले काफी भीड़ रहा करती थी, यहां की दुकानें खुलेंगी जरूर लेकिन यहां से सिर्फ होम डिलीवरी की ही छूट रहेगी। नवनिर्मित 56 दुकान पर लोगों की भीड़ जमा नहीं होगी। उसके अलावा आसपास की दुकानें खुल सकेगी।
 
क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि सराफा चौपाटी पूरी तरह बंद रहेगी। होटल और चाय पोहे के ठेले सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। वे 10 बजे के बाद दफ्तरों और दुकानों को डिलीवरी कर सकेंगे। 
 
छूट का दायरा हाईवे पर भी बढ़ाया गया है। हाईवे के सभी रेस्टोरेंट्स व अन्य गतिविधियां शुरू हो सकेगी। शहर में मॉल, जिम और मंदिर सहित अन्य गतिविधि पर छूट देने का फैसला अगली बैठक में लिया जाएगा। 
 
मनीष सिंह ने कहा कि शादियों के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं रहेगी। किसी भी विवाह समारोह में 50 मेहमानों के अलावा 10 अन्य लोग (बैंड, घोड़ी वाले, पंडित) शामिल हो सकेंगे।
 
इंदौर के रेसिडेंसी कोठी में क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठक में कलेक्टर के अलावा इंदौर क्षेत्र के ज्यादातर विधायक, डीआईजी, समेत जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में आने वाले दिनों में इंदौर में खुलने वाली गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई, उसके बाद ही जिला प्रशासन ने छूट का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया।
 
महू तहसील के पिकनिक स्थलों पर छूट नहीं : महू तहसील के अन्तर्गत आने वाले सभी पिकनिक स्थलों पर कोई छूट नहीं दी गई है और यहां धारा 144 लागू रहेगी। इन स्थलों पर लोगों का जाना पहले की तरह प्रतिबंधित रहेगा।
 
महू के अंतर्गत आने वाले सभी पिकनिक स्पॉट पातालपानी, वाचू पॉइंट, गिद्ध खोह, जाम गेट, शीतला माता फॉल, जोगी भड़क, कालाकुंड, चोरल डैम, चोरल नदी, कजलीगढ़, बामनिया कुंड, मेहंदी कुंड आदि को लोगों के आने जाने एवं सोशल गैदरिंग करने को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया गया है।

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Weather update : उप्र, पंजाब और हरियाणा में मानसून की दस्तक, अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम का हाल