मुंबई। कोरोनावायरस और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में नए साल के जश्न पर रोक लगा दी गई है। महानगर में होटल और रेस्तरां सहित किसी भी बंद या खुली जगह में नए साल का जश्न नहीं हो सकेगा।
पुलिस उपायुक्त (संचालन) एस चैतन्य ने बुधवार को दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 144 के तहत इस आशय का आदेश जारी किया। अधिकारी ने कहा कि यह आदेश 31 दिसंबर से 7 जनवरी, 2022 तक प्रभावी रहेगा।
पुलिस के आदेश में होटल, रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल, बार, पब, आर्केस्ट्रा, रिसॉर्ट, क्लब और इमारतों की छतों सहित किसी भी बंद या खुली जगह में नए साल के समारोहों, कार्यक्रमों और जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। ट्रेन, बसें और निजी कारें मौजूदा दिशा-निर्देशों और नियमों के अनुसार चल सकती हैं।
आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी और ओमीक्रोन स्वरूप के सामने आने के बाद से मुंबई में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। प्रतिबंधात्मक आदेश मानव जीवन के लिए खतरे को रोकने, लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए तथा वायरस के प्रसार को कम करने के लिए जारी किए गए हैं।
मुंबई में बुधवार को कोविड-19 के 2,510 मामले आए जो 8 मई के बाद से सर्वाधिक मामले हैं। महाराष्ट्र में बुधवार को ओमीक्रोन के 85 नए मामले आए जिससे राज्य में इस स्वरूप के कुल मामलों की संख्या 252 हो गई है।