Publish Date: Wed, 16 Sep 2020 (17:13 IST)
Updated Date: Wed, 16 Sep 2020 (18:13 IST)
मुंबई। मुंबई (Mumbai) में कोरोनावायरस (Coronavirus) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नगर निकाय ने किसी इमारत में 10 या उससे अधिक कोविड-19 (COVID-19 ) के मरीज मिलने पर उसे सील करने का फैसला किया है। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को संशोधित नियम जारी किए।
एक बैठक में नगर निकाय प्रमुख इकबाल सिंह चहल द्वारा कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। इससे पहले बीएमसी ने कहा था कि एक सोसायटी या इमारत में कोविड-19 के मामले सामने आने पर केवल उस मंजिल को ही सील किया जाएगा और पूरी इमारत को सील किए जाने की जरूरत नहीं है।
बीएमसी के नए नियमों के अनुसार दो या अधिक मंजिल पर 10 या उससे अधिक मामले सामने आने पर पूरी इमारत सील की जाएगी और एक घर में एक या उससे अधिक मामले सामने आने के बाद उसे आंशिक रूप से सील किया जाएगा।
उसने कहा कि संबंधित सहायक नगर पालिका आयुक्त या चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पूरी इमारत को सील करने का फैसला कर सकते हैं, यदि किसी विशेष मंजिल या विंग का सील किया जाना संक्रमण से निपटने के लिए पर्याप्त न हो।
मुंबई में मंगलवार को कोविड-19 के 1,585 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,73,534 हो गई। वहीं 49 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 8,227 हो गई थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार तक कुल 8,763 इमारतें सील की गई थीं।(भाषा)