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5 राज्यों की Corona गाइडलाइंस, जानिए कहां-क्या बंद है...

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coronavirus
नई दिल्ली। विभिन्न राज्यों ने अपनी अलग-अलग कोरोना गाइडलाइंस जारी की हैं और समय-समय पर इनमें बदलाव भी किया गया है। यहां संक्षेप में हम आपको 5 राज्यों- राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यदि आप इन राज्यों में रहते हैं या यहां की यात्रा करना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए काम की हो सकती है... 
 
राजस्थान
-विवाह समारोह में 100 मेहमानों को बुलाने की छूट।
-इससे पहले 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी।
-इसमें बैंड, बाजा, वादक और अन्य शामिल नहीं। प्रदेश में प्रतिदिन रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट का कर्फ्यू जारी रहेगा।
-शनिवार रात 11:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन नगरीय क्षेत्र में लागू रहेगा।
-सरकारी एवं निजी कार्यालय/व्यावसायिक एवं व्यापारिक संस्थानों/मार्केट एसोसिएशन को स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाए जाने की 1 -फरवरी, 2022 से अनिवार्य रूप से कार्यालय में चस्पा करनी होगी।
 
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दिल्ली
-वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। 
-बाजारों के लिए ऑड-ईवन का नियम जारी रहेगा।
-बाजारों में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। यह दुकानें अपने नंबर के -आधार पर एक दिन छोड़कर खुलेंगी।
-मॉल्स में भी दुकानें ऑड-ईवन आधार पर ही सुबह 8 से रात 10 बजे तक के लिए अपने नंबर के आधार पर खुलेंगी।
-दिल्ली नगर के तीनों जोन में सिर्फ एक ही साप्ताहिक बाजार खुल सकेगा। इसमें भी सिर्फ 50 फीसदी दुकानदारों को ही दुकान लगाने की अनुमति होगी।
-प्राइवेट ऑफिस में 50% लोगों की उपस्थिति के साथ काम करने पर सहमति।
-पहले 100 फीसदी वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था थी।
 
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महाराष्ट्र
-रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू
-डोमेस्टिक फ्लाइट्स, ट्रेन, सड़क मार्ग से यात्रा के लिए 75 घंटे से पहले तक की RT-PCR रिपोर्ट या कंप्लीट वैक्सीनेशन होना जरूरी होगा।
-स्कूल-कॉलेज 15 फरवरी तक बंद
-स्कूल के ऑफिस को खोले रखने की इजाजत है।
-जिम और ब्यूटी पार्लर अब 50 प्रतिशत क्षमता से चल सकेंगे। 
-मैदान, गार्डन, टूरिस्ट प्लेसेस, स्विमिंग पुल, स्पा, वेलनेस सेंटर अगले आदेश तक पूरी तरह बंद।
-किले, म्यूजियम, एंटरटेनमेंट पार्क भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
-सार्वजनिक स्थानों पर यात्रा के वक्त मास्क का इस्तेमाल और कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
-नियम तोड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश। 
-कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर 50 हजार तक का जुर्माना और कड़ी कार्रवाई के निर्देश।
-सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए 50 लोगों को इजाजत होगी.
-विवाह कार्यक्रमों में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी।
-अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों की मौजूदगी को इजाजत है. 
-प्राइवेट ऑफिसेस में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा होगी। 50 फीसदी से ज्यादा लोगों को आने की इजाजत नहीं होगी।
-हेयर कटिंग सलून 50 प्रतिशत की क्षमता से शुरू रहेंगे। ये रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे।
-शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता से शुरू रहेंगे।
-होटल-रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता से शुरू रहेंगे। ये सब रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे।
-रेस्टोरेंट के मामले में होम डिलिवरी 24 घंटे शुरू रहेगी।
-थिएटर और सिनेमाहॉल 50 प्रतिशत क्षमत से शुरू रहेंगे। यहां पूर्ण वैक्सीनेशन करवाए हुए लोगों को ही एंट्री मिलेगी। रात दस बजे से सुबह 8 बजे तक सिनेमाहॉल बंद रहेंगे।
 
उत्तर प्रदेश
-राज्य में स्कूल-कॉलेज 30 जनवरी तक बंद रहेंगे। 
-किसी भी जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1000 से अधिक होने पर नाइट कर्फ्यू की अवधि को दो घंटे बढ़ाया जाएगा। यह रात -10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। 
-सिनेमाहॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट व सार्वजनिक स्थल 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे।
-शादी-समारोह में बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं होगी।
-खुले स्थान पर समारोह में ग्राउंड की कुल क्षमता के 50 फीसदी लोगों की अनुमति होगी।
-नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 बजे तक होगा। 
-स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क, जिम बंद रहेंगे
-सरकारी और निजी दफ्तरों, स्मारक, धार्मिक स्थलों, होटल-रेस्त्रां में बिना स्क्रीनिंग/सैनिटाइजेशन के किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा।
 
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पंजाब
-प्रदेश में 25 तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा।
-इंडोर में 50 और आउटडोर कार्यक्रम में 100 लोगों की अधिकतम संख्या रहेगी।
-मास्क न पहनने वालों को सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा।
-राज्य के शहरी क्षेत्रों में रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
-कार्यालयों में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा, जिन्होंने कोरोना की दोनों खुराकें ली होंगी।
-स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम के साथ ही अगले आदेशों तक स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद रहेंगे। 
-सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट, स्पा, म्यूजियम, चिड़ियाघर 50 प्रतिशत क्षमता से काम करेंगे। 

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