मुंबई। कोरोनावायरस के कम होते मामलों के बीच अब महाराष्ट्र में कोविड नियमों में ढील देते हुए रेस्तरां एवं भोजनालयों को रात 12 बजे तक खोले रखने की अनुमति दे दी गई है।
इसके साथ ही सरकार ने दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को रात 11 बजे तक खोले रखने की इजाजत दी गई है। इससे पहले सोमवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने सोमवार को शहर के सिनेमा हॉल, थिएटर और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सभागारों को 22 अक्टूबर से कोविड-19 दिशा-निर्देशों के साथ फिर से खोलने की अनुमति दे दी।
एक परिपत्र में नगर निकाय ने कहा कि इन प्रतिष्ठानों को फिर से खोलने से संबंधित एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया), जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा 3 अलग-अलग आदेशों के माध्यम से जारी किए गए थे, बीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में लागू होंगे।