Break the chain : लॉकडाउन नहीं पर नई पाबंदियां, महाराष्ट्र में जानिए क्या रहेगा बंद और क्या खुला
, बुधवार, 14 अप्रैल 2021 (17:19 IST)
मुंबई। देशभर के साथ ही महाराष्ट्र में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कल पाबंदियों की घोषणा की। इसके ब्रेक द चैन (Break the Chain Campaign) का नाम दिया गया है। 15 दिनों तक प्रतिबंध की घोषणा की गई है। प्रतिबंधों के कारण पिछले वर्ष की तरह नजारे दिखाई दे रहे हैं।
कड़े प्रतिबंधों के कारण बाहरी लोग अपने गांवों की ओर लौटने लगे हैं। पुणे के स्वारगेट स्टेशन पर कोंकण, कोल्हापुर और सतारा जाने वाले लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है। अभी तक तो बस स्टैंड काफी खाली था, लेकिन आज सुबह से गांव जाने वालों की संख्या बढ़ने लगी है। महाराष्ट्र में अगले 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू होने के साथ ही सभी आवश्यक सेवाएं छोड़कर सब बंद रहेगा।
महाराष्ट्र में 14 अप्रैल शाम 8 बजे से अगले 15 दिनों तक के लिए ये कड़ी पाबंदियां पूरे राज्य में लगा दी गई हैं। हालांकि उद्धव सरकार ने इसे लॉकडाउन का नाम नहीं दिया है।
क्या रहेगा चालू
- सुबह 7 से रात 8 बजे तक आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी।
- औद्योगिक क्षेत्र में कारोबार प्रतिबंधों के साथ जारी रहेगा।
- आवश्यक सेवा कर्मियों के लिए सार्वजनिक परिवहन जारी रहेगा
- अस्पताल और संबंधित सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, बैंकिंग और सेबी से संबंधित सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं, ई-कॉमर्स, पेट्रोल पंप जारी रहेंगे।
- होटल में केवल पार्सल सेवा जारी रहेगी।
- पशु चिकित्सालय जारी रहेंगे।
- सभी कृषि कार्य जारी रहेंगे
- पोस्टल सर्विस, एटीएम, गैस, इलेक्ट्रिक सर्विसेज जारी रहेंगी।
ये सेवाएं होंगी बंद :
- आप जरूरी काम के बिना घर से बाहर नहीं जा सकते।
- आवश्यक सेवाओं और गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रहेंगी।
- स्कूल, कॉलेज, पूजा स्थल, निजी ट्यूशन, सैलून, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे।
- सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सभाएं बंद
- थिएटर, स्विमिंग पूल, जिम बंद रहेंगे।
- भारत सरकार के नियमों के अनुसार सभी यात्री वाहनों को ड्राइवरों और अन्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाना आवश्यक है।
- टैक्सी और ऑटोरिक्शा ड्राइवरों नें स्वयं और यात्रियों के बीच प्लास्टिक कवर सुरक्षा कवच बनाना होगा।
- सार्वजनिक परिवहन में यात्रा का कारण वैध होना चाहिए।
- रेलवे प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई यात्री खड़े रहकर यात्रा न करे और मास्क का उपयोग करें।
- गैर-अनुपालन के लिए 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
- बस, ट्रेन या प्लेन से यात्रा करने वालों को वैध यात्रा टिकट दिखाना होगा तभी बाहर निकल सकेंगे।
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