भोपाल। कोरोना आपदा को लेकर अब मध्यप्रदेश में सियासी पारा गर्मा गया है। कोरोना को इंडियन वैरियंट बताए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ भोपाल में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने भाजपा नेताओं की शिकायत पर पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दर्ज किया है।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ भोपाल के क्राइम ब्रांच में धारा 188 और डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा 54 की धारा लगाकर भ्रामक जानकारी फैलाने के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इससे पहले भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने क्राइम ब्रांच को दिए शिकायती ज्ञापन में कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उज्जैन में अपनी प्रेस-कांफ्रेन्स में कहा था कि दुनिया में जो कोरोना फैला हुआ है, अब उसे इंडियन वैरियेन्ट कोरोना के नाम से जाना जा रहा है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कोरोना को इंडियन वैरियेन्ट के नाम से पुकार रहे हैं। ऐसे समय में कमलनाथ का यह बोलकर जनता को भ्रमित कर रहे और देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम कर रहे है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का भी उल्लंघन किया है। कमलनाथ का यह कृत्य भारतीय दंड विधान के अनुसार राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है।
इसके साथ भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने अपने ज्ञापन में कहा कि कमलनाथ ने झूठा आरोप लगाया कि सरकार लाखों लोगों की मौत का आंकड़ा छिपा रही है। उनका यह बयान जनता में भय उत्पन्न करने वाला है जो कि आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
इसके साथ एक अन्य शिकायत में कहा था कि कमलनाथ द्वारा अपने विधायकों के साथ हुई वर्चुअल मीटिंग में आग लगाने की बात कहकर कानून और शांति व्यवस्था को भंग करने का भी दुष्कृत्य किया है।
प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह भदौरिया को पूर्व मुख्यमंत्री के प्रेस-कांफ्रेंस एवं वर्चुअल मीटिंग की वीडियो की पेनड्राइव सौंपते हुए कमलनाथ के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 124-ए, 124-2 धारा 1537ए, धारा-188, सायबर क्राईम की धारा 65-बी के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की थी।
भाजपा की जिला इकाई की ओर से क्राइम ब्रांच में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ़ मामला दर्ज करने की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में मंत्री विश्वास सांरग, विधायक कृष्णा गौर, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा समेत भाजपा जिला अध्यक्ष भी शामिल थे।