रांची। कोरोनावायरस महामारी दौरान झारखंड में प्रवासी मजदूरों के विरुद्ध लॉकडाउन के प्रावधानों के उल्लंघन के चलते दर्ज किए गए सभी 30 मुकदमे वापस लिए जाएंगे।
आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवासी मजदूरों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी/ अभियोजन को वापस लेने संबंधी मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में पारित आदेश के आलोक में प्रवासी मजदूरों के विरुद्ध लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर दर्ज प्राथमिकी अभियोजन को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में प्रवासी मजदूरों द्वारा लॉकडाउन उल्लंघन की कुल 30 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं जिसमें 204 मजदूरों को आरोपी बनाया गया है।
रांची के सिल्ली थाना में 32 मजदूरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है वहीं लोहरदगा जिले के विभिन्न थानों में 15 प्राथमिकी, सिमडेगा जिले में 2 प्राथमिकी, जमशेदपुर में एक प्राथमिकी, चाईबासा में 5 प्राथमिकी, दुमका में एक प्राथमिकी, साहिबगंज जिले में चार प्राथमिकी और पाकुड़ जिले में एक प्राथमिकी थाने में दर्ज है। (भाषा)