Publish Date: Sun, 27 Jun 2021 (11:55 IST)
Updated Date: Sun, 27 Jun 2021 (11:56 IST)
गांधीनगर। गुजरात में कोरोना के लगातार घटते मामलों के बीच राज्य सरकार ने रविवार से प्रतिबंधों में कई तरह की ढील देने का फैसला किया है। 36 में से 18 शहरों में नाइट कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा आदि 18 शहरों में कर्फ्यू फिलहाल जारी रहेगा।
विसनगर, कड़ी, डीसा, मोडासा, राधनपुर, वेरावल-सोमनाथ, छोटा उदेपुर, वीरमगाम, बोटाद, पोरबंदर, पालनपुर, हिम्मतनगर, अमरेली, सुरेन्द्रनगर, दाहोद, आणंद, नड़ियाद और गोधरा नाइट कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है।
दुकानदारों, मॉल, रेस्टोरेंट, पार्लर सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधिओं के संचालकों, मालिकों और उनके कर्मियों को अनिवार्य रूप से टीका लेने की ताक़ीद की है।
इन शहरों और अन्य कर्फ्यू मुक्त क्षेत्रों में दुकानदारों, मॉल, रेस्टोरेंट, पार्लर सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधि वाले संचालकों, मालिकों और स्टाफ को आगामी 10 जुलाई तक अनिवार्य रूप से वैक्सीन लेनी होगी। वैक्सीन नहीं लेने वाली इकाइयों को बंद कराया जाएगा।
अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट समेत राज्य की 8 महानगर पालिका और वापी, अंकलेश्वर, वलसाड़, नवसारी, महेसाणा, भरुच, पाटण, मोरबी, भुज और गांधीधाम सहित कुल 18 शहरों में रात्रि कर्फ्यू सहित अन्य पाबंदियां जारी रहेंगी। पर इसका समय एक घंटा कम कर रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक किया जाएगा।
इन शहरों में दुकानदारों, मॉल, रेस्टोरेंट, पार्लर सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधि वाले संचालकों, मालिकों और स्टाफ को 30 जून तक अनिवार्य रूप से वैक्सीन लेनी होगी।
रात्रि कर्फ्यू वाले शहरों में रेस्टोरेंट, होटल रात्रि 9 बजे तक 60 फीसदी क्षमता के साथ चालू रखे जा सकते हैं। होम डिलिवरी रात्रि 12 बजे तक चालू रखी जा सकेगी। अन्य व्यवसायिक इकाइयां रात्रि नौ बजे तक खुली रखी जा सकती है।
विवाह समारोह में अधिकतम 50 की जगह 100 लोग उपस्थित रह सकते हैं। जबकि अंतिम संस्कार और दफन विधि में 40 लोगों को शामिल होने की छूट रहेगी। इसके सिवाय सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और धार्मिक स्थानों पर हॉल की क्षमता के 50 फीसदी और अधिकतम 200 लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।
आज से पुस्तकालयों को 60 फीसदी क्षमता के साथ संचालन की मंजूरी दी गई है। वहीं, सार्वजनिक परिवहन के लिए राज्य परिवहन की बसों में 75 फीसदी क्षमता के साथ छूट दी गई है, और ये कर्फ्यू के दौरान भी 24 घंटे चालू रहेगी।
बसों में ड्राइवर और कंडक्टर समेत स्टाफ को अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन करवाना होगा। बाग-बगीचे रात नौ बजे तक खुले रखे जा सकते हैं। जबकि सिनेमा घरों, मल्टीप्लेक्स और ऑडिटोरियम 50 फीसदी क्षमता के साथ चालू किए जा सकेंगे।
इस छूट के दौरान लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हुए मास्क, सैनेटाइजर, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवानी होगी।
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Publish Date: Sun, 27 Jun 2021 (11:55 IST)
Updated Date: Sun, 27 Jun 2021 (11:56 IST)