चंडीगढ़। चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए राज्य में जारी लॉकडाउन की अवधि को 19 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि सरकार ने छात्रों सहित अन्य लोगों के लिए कुछ छूट की घोषणा की है।
आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के तहत प्रदत शक्तियों के आधार पर मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, महामारी अलर्ट- सुरक्षित हरियाणा को और एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया जाता है। हरियाणा में यह अवधि 12 जुलाई सुबह पांच बजे से 19 जुलाई सुबह पांच बजे तक के लिए बढ़ायी जाती है।
हालांकि राज्य सरकार ने अन्य कई छूट की अनुमति दी है। आदेश के अनुसार, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुमति दी गई है कि वे शंका समाधान, प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक कक्षाओं, प्रायोगिक परीक्षाओं, ऑफलाइन परीक्षाओं आदि के लिए छात्रों को बुला सकते हैं लेकिन उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा। आदेश के अनुसार सिर्फ परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए ही विश्वविद्यालय के छात्रावास खोले जाएंगे।