इंदौर। इंदौर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के बीच इंदौर कलेक्टर ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए कर्फ्यू का ऐलान किया है। कलेक्टर ने आदेश में कहा कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें प्रात: 7 से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी।
जिला दंडाधिकारी लोकेश कुमार जाटव ने जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के परिपेक्ष्य में इंदौर नगर निगम सीमा की सघन जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश जारी किया है।
कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित सड़कों, सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक मार्गों अथवा अन्य किसी भी स्थल पर एकत्रित होने, खड़े होने, वाहन-यातायात का कोई साधन उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध किया गया है।
शराब दुकानें, होटल, क्लब बंद करने के आदेश : लॉकडाउन को देखते हुए कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत संपूर्ण इंदौर जिले में शुष्क अवधि घोषित की है। जाटव ने लॉक इंदौर जिले की समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकान, होटल, आहारगृह बंद रखने के आदेश दिए हैं।