इंदौर। जिले में कोरोना रफ्तार थम नहीं रही है। महामारी की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए जनता कर्फ्यू (आंशिक लॉकडाउन) लागू है। कर्फ्यू के दौरान लोगों को बेहद जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की इजाजत है। इस बीच प्रशासन ने दुकानों को लेकर समय में बदलाव किया गया है। अब हफ्ते में सिर्फ दो दिन ही किराने की थोक और खेरची दुकानें खुलेंगी।
हफ्ते में दो दिन सोमवार और गुरुवार को ही सुबह 9 से शाम 4 बजे तक ही किराना की दुकानें खुलेंगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 35 लाख की आबादी वाले जिले में 24 मार्च 2020 से लेकर अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 1,16,280 मरीज मिले हैं। इनमें से 1,163 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है।
धारा 144 के तहत आदेश जारी : कलेक्टर मनीष सिंह ने कोरोना कर्फ्यू में और सख्ती करते हुए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। इसमें अब सोमवार और गुरुवार को ही राशन की थोक और खेरची दुकानें खुली रहेंगी। दूध का वितरण सुबह और शाम नियमित होता रहेगा। फल और सब्जी भी 12 बजे तक मिलेगी। शनिवार-रविवार मंडी के साथ सब्जी-फल की दुकानें भी बंद रहेगी। छात्रों और मरीजों के लिए टिफिन सेवा भी जारी रहेगी। वकीलों और उनके क्लर्क के लिए बार एसोसिएशन द्वारा जारी सूची के मुताबिक पास बनाए जाएंगे ताकि उन्हें कार्यालय आने जाने में परेशानी ना हो। विवाह समारोह के साथ खेल गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर सख्त निर्देश : जिले के गांवों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। संक्रमण की रफ्तार को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने नए निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में एक भी संक्रमित न रहे। उन्होंने कहा कि आरआरटी टीम को कहा कि घर-घर से मरीजों को पंचायत स्तर और तहसील स्तर पर कोविड केयर सेंटर भेजा जाए। विरोध करने पर पुलिस की सहायता ली जाए। जिले में 10 हजार संक्रमित मरीजों को कोविड केयर सेंटर में उपचार करने की व्यवस्था देवी अहिल्या कोविड केयर सेंटर में है। ग्रामीण सेंटर में भी सभी तरह की सुविधाएं रहेंगी।