औरंगाबाद/मुंबई। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य में कोरोनावायरस के डेल्टा प्लस संस्करण और तीसरी लहर की चेतावनी के मद्देनजर सोमवार से कोविड-19 प्रतिबंधों को सख्त कर दिया है।
सूत्रों ने बताया कि राज्य के 33 जिलों में आज से तीन स्तरीय प्रतिबंध लागू किए गए है। उन्होंने कहा कि इन जिलों में शनिवार और रविवार को सभी दुकानें और सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। राज्य में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग कक्षाएं बंद रहेंगी लेकिन ऑनलाइन शिक्षण की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में धरना, आंदोलन, रैलियां और भूख हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
सूत्रों ने बताया कि सभी तरह की दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे से 4 बजे तक खुलेंगी। निर्धारित समय के बाद केवल आपाताकलीन सेवाओं को अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 4 बजे तक काम करेंगे जबकि सरकारी कार्यालय आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करेंगे। मॉल और सिनेमाघर पूरी तरह से बंद रहेंगे। रेस्टॉरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ निर्धारित समय तक काम करेंगे, डोर-टू-डोर सेवा जारी रहेगी। सार्वजनिक परिवहन शत-प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ शुरू होगी।
सार्वजनिक स्थानों, खुले स्थानों पर सुबह 5 से 9 बजे तक व्यायाम, पैदल या साइकल चलाने की अनुमति होगी जबकि नाई की दुकानें और ब्यूटी पार्लर दोपहर 4 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे। शादी में केवल 50 लोगों और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि सभी उद्योग कोविड नियमों का पालन करेंगे।(वार्ता)