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Holi 2021: गुजरात में होली मनाने की इजाजत नहीं, डिप्टी CM बोले- केवल होलिका दहन की अनुमति

हमें फॉलो करें Holi 2021: गुजरात में होली मनाने की इजाजत नहीं, डिप्टी CM बोले- केवल होलिका दहन की अनुमति
, रविवार, 21 मार्च 2021 (22:22 IST)
अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने रविवार को कहा कि कोविड-19 के मामले बढ़ने के कारण होली के अवसर पर समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि सीमित संख्या में लोगों के साथ ‘होलिका दहन’ की परंपरा का निर्वहन जरूर किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि होली 29 मार्च को है और होलिका दहन 28 मार्च को होगा।
उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि आवासीय सोसाइटियों तथा गांवों में सीमित संख्या में लोगों  की मौजूदगी के साथ सरकार ‘होलिका दहन’ की इजाजत देगी। उन्होंने कहा कि लोगों को भीड़ में एक दूसरे पर रंग डालने की अनुमति नहीं होगी।
पटेल ने कहा कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मुझे विश्वास है  कि गुजरात के लोग नियमों का पालन करेंगे और होली नहीं खेलेंगे।
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मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन से किया इंकार : गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने राज्य में कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या के बावजूद फिर से लॉकडाउन लगाने की संभावना से रविवार को इनकार किया। गुजरात में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,580 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,87,009 पर पहुंच गई है।
 
रुपाणी ने अपने ‘फेसबुक लाइव’ पर राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कोई नया लॉकडाउन नहीं लगेगा। उन्होंने राज्य के लोगों से इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को मामलों की संख्या बढ़ने के कारण स्कूलों और कॉलेजों में ऑफलाइन शिक्षा बंद करने, रात के कर्फ्यू के समय को बढ़ाने और शहरों में होटलों और रेस्तरांओं पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदम उठाने पड़े। उन्होंने कहा कि अब जब कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़ रही है, तो हमने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। जब मामलों की संख्या कम हो जायेगी, तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा।
 
रुपाणी ने कहा कि सरकार की चिंता यह है कि लोग महामारी के कारण परेशान नहीं हों और उनकी नौकरियां प्रभावित नहीं हों। उन्होंने लोगों से कोविड-19 दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की। रुपाणी ने कहा कि सरकार को फेस मास्क नहीं पहनने के लिए लोगों पर जुर्माना लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर मास्क नहीं पहनने पर लोगों से 1,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाता है।

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