Publish Date: Sun, 28 Nov 2021 (08:45 IST)
Updated Date: Sun, 28 Nov 2021 (08:49 IST)
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने दक्षिण अफ्रीका और कुछ अन्य देशों में ओमिक्रॉन नामक कोरोना के नए प्रकार पाए जाने के बाद इससे निपटने के लिए कमर कस ली है। राज्य सरकार ने कोविड -19 को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका समेत ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वालों को क्वारंटीन किया जा रहा है और 72 घंटे के लिए वैध आरटी-पीसीआर जांच की रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। BMC ने केंद्र सरकार से दक्षिण अफ्रीका से सभी उड़ानों को रोकने का आग्रह किया है और इस संबंध में केंद्र प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।
राज्य सरकार की ओर से जारी नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य में आने वाले सभी यात्रियों को केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर नियंत्रित किया जाएगा। घरेलू यात्रियों को पूरी तरह से टीका लगा होना चाहिए या आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट 72 घंटे के लिए वैध होनी चाहिए। केवल वे लोग जिन्हें पूरी तरह से टीका लगाया गया है, उन्हें सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी।
आदेश के अनुसार, 'सिनेमा हॉल, थिएटर, मैरिज हॉल, कन्वेंशन हॉल आदि जैसे बंद या सीमित जगह में होने वाले किसी भी कार्यक्रम/घटना/गतिविधि के मामले में, जगह की क्षमता के 50 प्रतिशत तक लोगों को अनुमति दी जाएगी।'
कोविड दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि संस्थानों पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।