Publish Date: Wed, 17 Jun 2020 (11:43 IST)
Updated Date: Wed, 17 Jun 2020 (11:57 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र को आदेश दिया कि वह कोरोनावायरस से संक्रमित मरीजों का उपचार कर रहे चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को वेतन का भुगतान करने के लिए राज्यों को निर्देश दे।
कोविड-19 के मरीजों का उपचार कर रहे चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यसेवा कर्मियों को पृथक-वास की सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने केंद्र से कहा कि वह चिकित्सकों को वेतन के भुगतान संबंधी आदेश का पालन करने के संबंध में रिपोर्ट 4 सप्ताह के भीतर जमा करे और चेताया कि आदेश का पालन नहीं करने को गंभीरता से लिया जाएगा।