नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस (Coronavirus) संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अवर सचिव स्तर से नीचे के अपने 50 प्रतिशत कर्मचारियों को 'घर से काम' करने की अनुमति दी है। कार्मिक मंत्रालय के सोमवार को जारी आदेश में यह बात कही गई।
आदेश के अनुसार दिव्यांग कर्मी और गर्भवती महिला कर्मियों को दफ्तर आने से छूट प्रदान की गई है। इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग-अलग समय-सारणी के हिसाब से कार्यालय आना होगा ताकि दफ्तरों में अधिक संख्या में लोग नहीं एकत्रित हों।
केंद्र सरकार के सभी विभागों को जारी आदेश में मंत्रालय ने कहा कि कोविड निषिद्ध (कन्टेनमेंट) क्षेत्रों में रहने वाले सभी अधिकारियों/ कर्मियों को भी तब तक कार्यालय आने से छूट दी गई है, जब तक वे क्षेत्र निषिद्ध बने रहते हैं।
आदेश के मुताबिक, अवर सचिव स्तर से नीचे के सरकारी कर्मियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति वास्तविक कर्मचारी संख्या की 50 प्रतिशत तक सीमित होगी और बाकी 50 प्रतिशत लोग घरों से काम करेंगे।(भाषा)