नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए गुरुवार को दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया। कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षण संस्थान मार्च से ही बंद हैं।
केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य केंद्रीय वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए परिसरों को फिर से खोलने का निर्णय उनके कुलपतियों और प्रमुखों पर छोड़ दिया गया है। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि राज्यों के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को फैसला करना होगा।
दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों सहित अन्य सभी संस्थानों के लिए संबंधित राज्य सरकारों के फैसलों के अनुसार कक्षाएं शुरू होंगी। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से कहा गया है कि वे चरणबद्ध तरीके से परिसरों को खोलने की योजना बनाएं तथा ऐसी गतिविधियों पर जोर दें जिनमें कोरोना वायरस मानदंडों का पालन हो। इनमें सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग शामिल हैं।
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों को तभी खोलने की अनुमति दी जाएगी, जब वे कंटेनमेंट जोन से बाहर हों। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों और कर्मचारियों को कॉलेजों में जाने की अनुमति नहीं होगी।
इसके साथ ही छात्रों और कर्मचारियों को सलाह दी जाएगी कि वे कंटेनमेंट जोन में आने वाले इलाकों का दौरा न करें। विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। (एजेंसियां)