नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक-4 (Unlock 4) के लिए गाइडलाइन जारी की। नई गाइडलाइन में स्कूल-कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है।
कंटेनमेंट जोन से बाहर कक्षा 9 से 12 के छात्र स्वेच्छा से शिक्षकों से गाइडेंस लेने के लिए अपने स्कूल जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए लिखित अनुमति आवश्यक होगी।
गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देशों में बताया कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से व्यापक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन से बाहर कक्षा 9 से 12 के छात्र स्वेच्छा से शिक्षकों से गाइडेंस लेने के लिए अपने स्कूल जा स्कते हैं, इसके लिए उन्हें अभिभावकों की लिखित अनुमति लेनी होगी।
पीएचडी जैसे रिसर्च स्कॉलर्स और प्रयोगशालाओं की जरूरत वाले तकनीकी या व्यावसायिक कार्यक्रमों के परास्नातक छात्रों को भी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन इसकी इजाजत उच्च शिक्षा विभाग के गृह मंत्रालय के साथ संपर्क के बाद ही दी जाएगी। साथ ही राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कोविड-19 के मामलों को देखते हुए भी यह निर्णय लिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया कि अनलॉक 4 एक सितम्बर से प्रभावी होगा और 30 सितम्बर तक प्रभावी रहेगा।
शनिवार को अनलॉक-4 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए, जिनके तहत मेट्रो ट्रेनों को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं, 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी। मार्च महीने से बंद ‘बार’ 1 सितंबर से पुन: खोले जा सकेंगे।