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उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों को मिली कोरोना कर्फ्यू से राहत, जानिए क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद...

हमें फॉलो करें उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों को मिली कोरोना कर्फ्यू से राहत, जानिए क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद...

अवनीश कुमार

, मंगलवार, 8 जून 2021 (11:38 IST)
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू को प्रदेश के 75 जिलों से खत्म कर दिया है लेकिन सरकार ने प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से शाम बजे तक की ही ढील दी है और शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं।
आइए आपको बताते हैं आपके जिले में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा और आप पर क्या-क्या नियम आप पर लागू रहेंगे। क्या खुला रहेगा क्या रहेगा बंद -
 
1.प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में दुकान/बाजार प्रातः 7:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक कोविड कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी व शनिवार व रविवार साप्ताहिक बन्दी रहेगी। साप्ताहिक बन्दी में पूरे प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जिला प्रशासन के द्वारा स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का अभियान चलाया जाये।
 
दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ मास्क की अनिवार्यता। दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यही अनिवार्यता खरीददारों के लिए भी लागू होगी। उपर्युक्त अनिवार्यता का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कडी कार्यवाही की जायेगी। दुकान/बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।
 
2. कोरोना के अभियान से जुड़े जनपद के समस्त फन्टलाईन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे एवं जो 50 प्रतिशत कर्मी रहेंगे,उनको रोटेशन से बुलाया जायेगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
 
3. निजी कम्पनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता/दो गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की गाइडलाइन्स के साथ खुलेंगे। निजी कम्पनियाँ, वर्क फाम होम की व्यवस्था को लागू करेगें। प्रत्येक निजी कम्पनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
 
4. औद्योगिक संस्थान खुले रहेगें एवं इन संस्थानों में कार्यरत कर्मियों को अपने आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड
हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
 
5. सब्जी मण्डियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी, परन्तु घनी आबादी में संचालित सब्जी मण्डियों को स्थानीय
प्रशासन/पुलिस द्वारा खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवायेगे।प्रत्येक सब्जी मण्डी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
 
6. प्रदेश के रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस डिपो में दो गज की दूरी, मारक की अनिवार्यता तथा सेनेटाइजेशन की व्यवस्था के साथ-साथ स्क्रीनिंग व एण्टीजन टेस्टिंग भी की जायेगी जिससे लक्षणयुक्त व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल रेफर किया जा सके।ऐसे स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था/टेस्टिंग आदि की सुविधा के साथ स्थापित होगी।
 
7. प्रदेश के समस्त सरकारी व निजी कार्यालयों में औद्योगिक इकाई, बस स्टैण्ड, एवं मण्डी स्थल आदि में
उपरोक्तानुसार कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करना अनिवार्य होगा जिसमें थर्मल स्कैनिंग हेतु इन्फ्रारेड
थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर एवं सैनेटाइजर आदि की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक कोविड हेल्प डेस्क
पर एक रजिस्टर की व्यवस्था की जायेगी एवं संदिग्ध व लक्षणयुक्त व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति न
देकर इसकी सूचना जिले मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रतिदिन पूर्ण विवरण के साथ (नाम,आईडी कार्ड व मोबाइल नं.) भेजी जायेगी,जिससे ऐसे व्यक्तियों की स्क्रीनिग व टेस्टिंग तत्काल करायी जा सकें।
 
8. प्रदेश के समस्त स्कूल,कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बन्द रहेंगें।माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरुप होगी। बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यो हेतु विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी।इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तदनुसार खोलने की अनुमति होगी।
 
9. बैकों, बीमा कम्पनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कम्पनियों की शाखायें/कार्यालय
खुले एवं क्रियाशील रखे गये है। अपने ग्राहकों के लिए गतिशीलता के साथ दो गज की दूरी क नियमों/कोविड प्रोटोकाल का प्रयोग करते हुए सेवा प्रदान की जा रही है।

वैकिंग उद्योग को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार आवश्यक सेवाओं के प्रदाताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैंक/वित्तीय सेवाओं के कर्मचारियों को उनकी आईडी के आधार पर रोका न जाये तथा बैंक के खुले रहने की अवधि में उनके कामकाज में बाधा न डाली जाये।
 
10. रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त हाई-वे व एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे तथा ठेले/खोमचे वालों को खोलने की अनुमति, दो गज की दूरी व मास्क के साथ होगी।
 
11. ट्रॉसपोर्ट कम्पनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कम्पनियों के कार्यालय तथा वेयर हाऊस को खोलने की अनुमति होगी। जिससे कम्पनी द्वारा माल/आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकें।
 
12. कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में धर्मस्थलों के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 5 से
अधिक श्रद्धालु नही रहेगें।
 
13.उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों को जनपद के अन्दर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जायेगा। स्टैण्डिंग की अनुमति नहीं होगी।संचालन के दौरान चालक/परिचालकों को मास्क/ग्लब्स का उपयोग करना अनिवार्य होगा। यात्रियों को भी मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।

साथ ही बसों का नियमित सेनेटाइजेशन किया जायेगा। बसों में बैठने से पूर्व तथा परिवहन निगम बस स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिग अनिवार्य रूप से की जाये। बस स्टेशन अथवा बस स्टेशन के निकट के स्थान पर 108 एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता इस प्रकार सुनिश्चित की जाये कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रयोग की जा सके।
 
14. दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलाने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट/मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा तथा 3 पहिया वाहन आटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित 3 व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल 04 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
 
15. अंडे, मांस एवं मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सेनेटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। खुले में कोई विक्रय न किया जाये।
 
16. प्रदेश में समस्त गेहूँ क्रय केन्द्र एवं राशन की उचित दर की दुकाने खुली रहेंगी।
 
17. कृषि कार्य से सम्बन्धित यथा खाद, बीज व अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद तथा कृषि संयंत्रों की
दुकानें खुली रहेंगी।
 
18. वन विभाग तथा उद्यान विभाग की नर्सरियों को खोलने की अनुमति होगी।
 
19.समस्त राजस्व व चकबन्दी न्यायालय कोविड-19 के प्रोटोकाल यथा मास्क की अनिवार्यता व सेनेटाइजर व दो गज की दूरी के सिद्धान्त का अनुपालन करते हुए खोले जायेंगे।इन न्यायालयों में प्रतिदिन सुनवाई इस प्रकार की जाये,जिससे आनावश्यक भीड़-भाड न्यायालय परिसर के अन्दर व बाहर न हो।न्यायालय में एक दिन में सुनवाई हेतु अधिकतम वाद की संख्या के संबंध में पृथक आदेश जारी किया जायेगा।
 
20. बाढ़ आदि की तैयारी के क्रम में जल शक्ति विभाग के समस्त कार्यालय खुले रहेंगे साथ-साथ ऊर्जा विभाग के कार्यालय एवं बिल काउन्टर भी खुले रहेगे।
 
21. कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शापिंग मॉल्स पूर्णतःबन्द रहेगे।
 
22. समस्त जनपद मे समस्त सरकारी व निजी निर्माण कार्य कोविङ-19 प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए अनुमन्य होगे।
 
23. शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी।
 
(क) बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की
अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य
सावधानियों के साथ अनुमति होगी।
 
(ख) आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
 
(ग) आयोजन/समारोह स्थानों पर शौचालयों में साफ सफाई एवं सेनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी
जायेगी। उपरोक्त शतों/प्रतिबन्धों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।
 
24.शव-यात्रा में कोविड-19  के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।
 
25. कोविड-19  के रोकथाम हेतु जनपद के समस्त कार्यालयो में स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक किया जाये।

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