लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार से राज्य के सभी 75 जिलों में रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू में 21 जून से 2 घंटे की और छूट देने का फैसला किया है। अब सप्ताह में पांच दिन दुकान, बाजार, मॉल और रेस्तरां खुल सकेंगे।
राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शनिवार को कोरोना कर्फ्यू के नए दिशानिर्देश जारी किए। नए दिशानिर्देश के मुताबिक, सभी जिलों में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकान और बाजार खोलने की अनुमति रहेगी और शनिवार तथा रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी।
सप्ताह में 5 दिन सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्तरां और होटल खोलने की अनुमति रहेगी। प्रदेश में मॉल खोलने की अनुमति सोमवार से शुक्रवार तक होगी।
धार्मिक स्थलों में एक बार में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं है। आटो रिक्शा में अधिकतम दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे और चार पहिया वाहनों में अधिकतम चार लोग बैठ सकेंगे। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ शामिल होने की अनुमति रहेगी। सभी जगहों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने की हिदायत दी गई है।
स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे और प्रशासनिक कार्य हेतु शिक्षकों और कर्मचारियों को संस्थान में जाने की अनुमति रहेगी। शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप हो सकेगी। सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी और निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी इस शर्त की अनिवार्यता रहेगी। निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने को कहा गया है।
नए दिशानिर्देश के मुताबिक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू सोमवार से 9 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। अभी तक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है।
अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी के मुताबिक जिन जिलों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट में कुल उपचाराधीन मामले 500 से अधिक हो जाएंगे उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी।