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सरकार का फैसला, राजनीतिक दलों को पुराने नोटों में दे सकेंगे चंदा, नहीं होगी जांच

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नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि नोटबंदी के मद्देनजर पुराने नोट जमा कराए जाने पर भी राजनीतिक दलों के खातों की जांच नहीं की जाएगी। वित्त सचिव अशोक लवासा और राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने यहां कहा कि आयकर कानून के तहत राजनीतिक दलों के खाते की जांच से छूट मिली हुई है और पुराने नोट जमा कराए जाने के मामले में भी उन्हें यह छूट मिलेगी।
लवासा ने कहा कि 30 दिसंबर के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ही स्थिति को सामान्य बनाने के उपाय किए जाएगे। उल्लेखनीय है कि नोटबंदी के मद्देनजर 30 दिसंबर तक पुराने नोट बैंक खातों में जमा कराना है। इस दौरान अधिक आय से अधिक या अघोषित आय जमा कराने वालों पर कर, जुर्माना और उपकर सहित कुल मिलाकर 50 फीसदी राशि वसूले जाने का प्रावधान किया गया है। जमा राशि में से एक चौथाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में बगैर ब्याज के चार वर्षों तक के लिए देना होगा। (वार्ता)

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