नई दिल्ली। कृषि कानूनों पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको प्रदर्शन का हक है, लेकिन आप इस तरह से एक शहर को ब्लॉक नहीं कर सकते। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि समाधान तो बातचीत से ही निकलेगा।
चीफ चस्टिस बोबड़े ने कहा- स्वतंत्र समिति में पी साईनाथ, भारतीय किसान यूनियन और अन्य लोग सदस्य के तौर पर हो सकते हैं।
अदालत ने कहा कि दिल्ली को ब्लॉक करने से शहर के लोगों को भूखे रहना पड़ सकता है। सिर्फ विरोध में बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। आपकी समस्याओं का बातचीत के द्वारा भी समाधान किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर लगातार दूसरे दिन सुनवाई कर रही है। आज किसान अपना पक्ष रख रहे हैं।
सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा- प्रदर्शनकारी किसान फेस मास्क नहीं पहन रहे, वे बड़ी संख्या में साथ-साथ बैठते हैं। कोरोनावायरस के चलते यह चिंता का विषय है। वे बाद में जब गांवों में जाएंगे, वहां संक्रमण फैल सकता है। किसान दूसरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं।