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केजरीवाल ने किया तिरंगे का अपमान, कोर्ट सख्त

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भोपाल , सोमवार, 24 मार्च 2014 (16:57 IST)
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भोपाल। मध्यप्रदेश की एक स्थानीय कोर्ट ने रविवार को पुलिस को निर्देश दिया कि कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविन्द केजरीवाल और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए।

इस संबंध में एक शिकायत राजेन्द्र मिश्रा ने जुडीशियल मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) आरके देवलिया की अदालत में दर्ज कराई थी। इस शिकायत में कहा गया कि आप कार्यकर्ता देश के विभिन्न हिस्सों में चुनाव प्रचार करने के लिए अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह 'झाड़ू' के साथ-साथ राष्ट्रीय ध्वज भी रखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आप कार्यकर्ता एक हाथ से झाड़ू लेकर सड़क साफ करते हैं तो दूसरे हाथ में राष्ट्रीय ध्वज भी लिए रहते हैं। यह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है।

शिकायतकर्ता के वकील आलोक शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि यह शिकायत राष्ट्रीय सम्मान कानून, 1971 की धारा 2 के तहत राष्ट्रीय सम्मान का अपमान रोकने के लिए दायर की गई है।

इस मामले कर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने शनिवार को पुलिस को निर्देश दिया कि आप के दस नेताओं के खिलाफ ऐक मामला दायर किया जाए। इन नेताअओं में केजरीवाल, आशुतोष, राजमोहन गांधी, शाजिया इल्मी, सागर की लोकसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी अतुल मिश्रा, स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता गीता पटेल, जगप्रीत सिंह भोगल, क्षितिज जैन, मलखान परिहार और शिखर अग्रवाल हैं।

कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि एक मामला दर्ज किया जाए और इसे अग्रिम कार्रवाई के लिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भेजा जाए। बीना के पुलिस स्टेशन प्रभारी टीएम सय्यद का कहना है कि उन्हें कोर्ट के इस आदेश की प्रति मिल गई है और पुलिस इस संबंध में समुचित कार्रवाई करेगी।

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