इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में 25 वर्षीय विवाहिता को उसकी आपत्तिजनक तस्वीरों के बूते धमकाते हुए उस पर धर्मांतरण और निकाह का दबाव बनाने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि विवाहिता ने महू थाने में आसिफ यूसुफ शेख नामक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है कि उसने कथित तौर पर धोखे से उसके कुछ आपत्तिजनक फोटो खींच लिए थे। अधिकारी के मुताबिक 25 साल की महिला का आरोप है कि शेख इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उस पर धर्मांतरण एवं निकाह का दबाव बना रहा था और उसने उससे धन भी ऐंठ लिया था।
उन्होंने विवाहिता की शिकायत के हवाले से बताया कि आरोपी उसके पति का दोस्त है और उसका उसके घर आना-जाना लगा रहता था। अधिकारी ने बताया कि शेख पर भारतीय दंड विधान की धारा 384 (जबरन वसूली) और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के संबद्ध प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। महू पुलिस थाने के प्रभारी कुलदीप खत्री ने बताया कि हम शेख के खिलाफ महिला के आरोपों की जांच कर रहे हैं। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।