परवेज मुशर्रफ के घर पर चिपका दो नोटिस
इस्लामाबाद , सोमवार, 5 मार्च 2012 (15:15 IST)
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रशासन को पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के घर पर एक नोटिस चस्पा करने का निर्देश दिया। नोटिस में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के संबंध में दूसरी प्राथमिकी दर्ज किए जाने की अपील पर मुशर्रफ का जवाब मांगा गया है।प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने भुट्टो के पूर्व प्रोटोकाल अधिकारी असलम चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। याचिका में मुशर्रफ तथा 12 अन्य के खिलाफ दूसरी प्राथमिकी दर्ज किए जाने की अपील की गई है।पीठ ने कहा कि याचिका पर मुशर्रफ का जवाब मांगने के लिए उनके इस्लामाबाद स्थित घर पर एक नोटिस चस्पा किया जाए।इस समय आत्म निर्वासन में दुबई और लंदन में रह रहे पूर्व सैन्य शासक मुशर्रफ ने शीर्ष अदालत द्वारा पिछले माह जारी किए गए नोटिस का जवाब नहीं दिया है।हालांकि पंजाब प्रांत के महाधिवक्ता ने रावलपिंडी में पुलिस अधिकारियों की ओर से सौंपे गए जवाब में कहा कि पहली प्राथमिकी की मौजूदगी में दूसरी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती।महाभियोजक ने बताया कि पहली प्राथमिकी से संबंधित आरोपपत्र भी आतंकवाद विरोधी अदालत में मौजूद है जो हत्याकांड में शामिल होने के आरोपी सात संदिग्धों के मामले की सुनवाई कर रही है। अभियोजकों ने अदालत को बताया कि मुशर्रफ, गृहमंत्री रहमान मलिक और पूर्व कानून मंत्री बाबर एवान सहित प्रतिवादियों ने अदालती आदेशों के बावजूद अपने जवाब दाखिल नहीं किए हैं।अदालत ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे अटार्नी जनरल के माध्यम से एवान को ताजा नोटिस भेजें। अदालत ने इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों सौद एजाज तथा खुर्रम शाहजाद को पंजाब पुलिस प्रमुख के जरिए नोटिस भेजे जाने का भी निर्देश दिया।एजाज और शाहजाद उन सात संदिग्धों में शामिल हैं जिन पर भुट्टो की हत्या के संबंध में मुकदमा चल रहा है।उन्हें भुट्टो को सुरक्षा मुहैया कराने में लापरवाही बरते जाने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। बेनजीर की दिसंबर 2007 में रावलपिंडी में एक चुनावी रैली को संबोधित किए जाने के बाद आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी।सुप्रीम कोर्ट ने संघीय जांच एजेंसी की मामले में उसे पक्ष बनाए जाने की अपील को भी स्वीकार कर लिया और सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। (भाषा)