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महिला कारोबारी को राहत, मौत की सजा निलंबित

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बीजिंग , शनिवार, 21 अप्रैल 2012 (15:27 IST)
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चीन की सर्वोच्च अदालत ने निवेशकों को छह करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का चूना लगाने के मामले में कसूरवार पाई गई एक महिला कारोबारी को मिली मौत की सजा को निलंबित कर दिया है।

‘शिन्हुआ’ समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया कि महिला व्यापारी वू यिंग के मामले में मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। अदालत ने फिर से सजा तय करने के लिए मामले को वापस अधीनस्थ अदालत में भेज दिया।

निवेश जुटाने के मकसद से वू की ओर से की गयी कोशिशों को तो लोगों का समर्थन और सहानुभूति नहीं मिली लेकिन आर्थिक अपराध के लिए दोषी को मौत की सजा सुनाए जाने की घटना से लोगों को काफी हैरत हुई और इसके बाद देश भर में इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई। (भाषा)

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