Big blow to Imran Khan : पाकिस्तान की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को पंजाब प्रांत में 9 मई, 2023 को आईएसआई भवन और अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों पर हुए हमले के सिलसिले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के कुछ सांसदों सहित 166 सदस्यों को 10-10 साल की सजा सुनाई। खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेताओं को सजा सुनाए जाने की खबर देशभर में 5 अगस्त से प्रस्तावित फ्री इमरान खान मूवमेंट के शुरू होने से ठीक एक सप्ताह पहले आई है। पार्टी के अंतरिम चेयरमैन गौहर अली ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस फैसले को लाहौर उच्च न्यायालय में चुनौती देगी।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फैसलाबाद आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) के फैसले की कड़ी निंदा की है और इसे संसद से उसके सांसदों को अयोग्य ठहराने तथा पार्टी को शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करने से रोकने की साजिश का हिस्सा बताया है। अदालत ने बृहस्पतिवार को फैसलाबाद में आईएसआई भवन पर हमले के मामले में 185 आरोपियों में से 108 को दोषी ठहराया और शेष 77 को बरी कर दिया।
फैसलाबाद में एक पुलिस थाने पर हमले से संबंधित मामले में 58 आरोपियों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता उमर अयूब, सीनेट में विपक्ष के नेता शिबली फराज तथा पीटीआई के प्रमुख नेता जरताज गुल और साहिबजादा हामिद रजा को 10-10 साल की सजा सुनाई।
दोषियों में नेशनल असेंबली के छह सदस्य, पंजाब विधानसभा का एक सदस्य और एक सांसद शामिल हैं। नौ मई की घटना के मुकदमों में अब तक इमरान खान की पार्टी के 14 सांसदों को दोषी ठहराया गया है और पद से अयोग्य घोषित किया गया है। पार्टी के अंतरिम चेयरमैन गौहर अली ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस फैसले को लाहौर उच्च न्यायालय में चुनौती देगी। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour