अबुधाबी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने कहा है कि विदेशी नागरिकों को उनके देश में काम करने के लिए आवेदन करने से पहले अपने देश से अच्छे आचरण और सद्व्यवहार का प्रमाण पत्र देना होगा। सरकारी समाचार एजेंसी 'डब्ल्यूएम' ने सोमवार को यहां बताया कि यह प्रमाण पत्र आवेदक के देश या जिस देश में वह पिछले पांच वर्ष से रह रहा है, से लेना होगा।
इसके अलावा उसे उसके देश में स्थित यूएई दूतावास अथवा विदेश मामलों एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय के उपभोक्ता प्रसन्नता केंद्र से भी प्रमाणन हासिल करना होगा। सरकार ने यह शर्त कैबिनेट के फैसले के बाद और देश की सुरक्षा मजबूत करने की कोशिशों के तहत कल लागू की है।
इन शर्त के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात में काम करने के इच्छुक सभी आवेदकों को प्रमाण पत्र देना होगा लेकिन उन पर निर्भर लोगों को इसकी जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा पर्यटकों को भी इस प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यह आवेदन पत्र हासिल करने के लिए शर्तों का विशेष उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन इसे पुलिसबल अथवा स्थानीय प्रशासन द्वारा मुहैया कराया जाना चाहिए। पिछले वर्ष के आखिर में यूएई प्रशासन ने कर्मचारी वर्गीकरण प्रणाली में बदलाव किए थे, जिनके तहत कर्मचारियों की योग्यता पर विशेष जोर दिया गया था।
नए कानून के तहत कुशल कर्मियों की भर्ती करने वाली कंपनियों को नए वर्क परमिट जारी कराने अथवा पुराने परमिट के नवीनीकरण के लिए सरकार को कम फीस का भुगतान करना होगा। (वार्ता)