sawan somwar

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

चीन में 1 जून से प्रभावी होगा सख्त 'साइबर सुरक्षा कानून'

Advertiesment
हमें फॉलो करें Cyber Security Law
, सोमवार, 29 मई 2017 (23:45 IST)
बीजिंग। चीन में ऑनलाइन सेवा प्रदाता एक जून के बाद से उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे और न ही उनकी बिक्री कर पाएंगे।
 
पिछले वर्ष नवंबर में चीन की शीर्ष विधायिका द्वारा अपनाए गए साइबर सुरक्षा कानून के अनुसार,इंटरनेट सेवा प्रदाता सेवा के लिहाज से अप्रासंगिक जानकारी नहीं एकत्र कर पाएंगे और उनको नियमों एवं समझौतों के हिसाब से उन जानकारियों का प्रबंधन करना होगा।
 
यह साइबर सुरक्षा कानून एक जून से प्रभावी हो जाएगा। सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ के मुताबिक, ऑनलाइन उपयोगकर्ता के पास जानकारी के दुरुपयोग की स्थिति में सेवा प्रदाताओं से अपनी जानकारी को हटाने का अधिकार होगा। (भाषा)

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दिल्ली के हवाला कारोबारियों से जुड़े हैं अलगाववादियों के तार