वाशिंगटन। अमेरिका में न्यूयार्क की एक अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी है जिसमे सात मुस्लिम बहुल देशों के शरणार्थियों और पर्यटकों पर अस्थाई प्रतिबंध लगा दिया गया था।
द अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (एसीएलयू) ने इस आदेश के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जज ने इस आदेश पर रोक लगा दी है।
ट्रंप ने कुछ मुस्लिम बहुल देशों से अमेरिका में आने वाले शरणार्थियों और अप्रवासियों की संख्या सीमित करने संबंधी एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इस आदेश के तहत आतंकवादी हमले से बचने का हवाला देते हुए सीरिया और छह अन्य मुस्लिम बहुल देशों से आ रहे शरणार्थियों को देश में प्रवेश करने पर चार महीने तक के लिए अस्थायी रोक लगा दी गई थी।
इस आदेश के बाद अमेरिका के कई हवाई अड्डों पर प्रदर्शन हुए थे और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था। एसीएलयू का कहना है कि ट्रंप के आदेश के बाद हिरासत में लिए गए लोगों को अब वापस नहीं भेजा जा सकेगा।
इमिग्रेंट्स राइटस प्रोजेक्ट के डिप्टी लीगल निदेशक ली गेलेंर्ट ने अदालत में मानवाधिकार समूहों का पक्ष रखा।
उन्होंने बताया कि जज ने हिरासत में लिए गए सभी लोगों की सूची भी सरकार से मांगी है। इस मामले की सुनवाई अब फरवरी के अंत में होगी। (वार्ता)